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जम्मू-कश्मीर बांध विवाद में भारत ने ‘अवैध’ मध्यस्थता न्यायालय को नकारा

जम्मू-कश्मीर बांध विवाद

जम्मू-कश्मीर बांध विवाद एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय पटल पर सुर्खियों में है। भारत ने हाल ही में तथाकथित मध्यस्थता न्यायालय के “पूरक पुरस्कार” को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया है। यह फैसला जम्मू और कश्मीर में किशनगंगा और रतले पनबिजली परियोजनाओं से संबंधित है। भारत ने इस न्यायालय के अस्तित्व को कभी मान्यता नहीं दी है, इसे सिंधु जल संधि का “खुलेआम उल्लंघन” बताया है। यह घटनाक्रम अप्रैल में हुए पहलगाम आतंकी हमले के बाद आया है, जिसके बाद भारत ने सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया था।

मध्यस्थता न्यायालय की वैधता पर सवाल

भारत का स्पष्ट रुख है कि तथाकथित मध्यस्थता न्यायालय का गठन सिंधु जल संधि 1960 का सरासर उल्लंघन है।

  • विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा है कि इस अवैध निकाय की कानून में कोई मौजूदगी नहीं है।
  • भारत ने हमेशा यह माना है कि इसका गठन ही सिंधु जल संधि का गंभीर उल्लंघन है।
  • परिणामतः, इस मंच पर कोई भी कार्यवाही या इसके फैसले अवैध और स्वतः ही शून्य हैं।

यह स्थिति भारत के जम्मू-कश्मीर बांध विवाद पर अडिग रुख को दर्शाती है।

मुख्य बिंदु :

  1. भारत ने मध्यस्थता न्यायालय के पूरक पुरस्कार को अवैध और शून्य करार दिया।
  2. विदेश मंत्रालय ने इस न्यायालय को सिंधु जल संधि का खुला उल्लंघन बताया।
  3. पहलगाम हमले के बाद भारत ने सिंधु जल संधि को औपचारिक रूप से निलंबित किया।
  4. पाकिस्तान की आपत्तियों को भारत ने संधि के विरुद्ध दुर्भावनापूर्ण राजनीतिक चाल कहा।
  5. भारत का दावा—किशनगंगा और रतले परियोजनाएं संधि के प्रावधानों के अनुसार वैध हैं।
  6. जल शक्ति मंत्री ने कहा, पाकिस्तान की आपत्ति भारत के संप्रभु निर्णय को नहीं बदलेगी।
  7. भारत की चेतावनी—पाकिस्तान आतंकवाद नहीं रोकेगा तो संधि दायित्व निलंबित रहेंगे।

सिंधु जल संधि का निलंबन और आतंकवाद का मुद्दा

भारत ने 22 अप्रैल को हुए पहलगाम आतंकी हमले के बाद सिंधु जल संधि (IWT) को निलंबित कर दिया था। इस हमले में 26 निर्दोष नागरिकों की जान चली गई थी।

  • भारत ने यह कदम अपने संप्रभु राष्ट्र के अधिकारों का प्रयोग करते हुए उठाया।
  • नई दिल्ली ने साफ कर दिया है कि यह संधि तब तक निलंबित रहेगी जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को विश्वसनीय और अपरिवर्तनीय रूप से त्याग नहीं देता।
  • भारत ने कहा है कि जब तक संधि निलंबित है, वह अपने किसी भी दायित्व को निभाने के लिए बाध्य नहीं है।

किसी भी मध्यस्थता न्यायालय, विशेषकर इस अवैध निकाय को, भारत द्वारा संप्रभु अधिकारों के प्रयोग में की गई कार्रवाई की वैधता जांचने का अधिकार नहीं है।

पाकिस्तान की चाल और उसका वैश्विक चेहरा

भारत ने मध्यस्थता न्यायालय के इस फैसले को पाकिस्तान के इशारे पर किया गया “नवीनतम नाटक” करार दिया है।

  • विदेश मंत्रालय ने इसे आतंकवाद के वैश्विक केंद्र के रूप में अपनी जवाबदेही से बचने का पाकिस्तान का एक हताश प्रयास बताया।
  • पाकिस्तान द्वारा इस मनगढ़ंत मध्यस्थता तंत्र का सहारा लेना अंतर्राष्ट्रीय मंचों को धोखा देने के उसके दशकों पुराने पैटर्न के अनुरूप है।
  • भारत ने इस “पूरक पुरस्कार” को स्पष्ट रूप से अस्वीकार किया है, जैसा कि उसने इस निकाय के सभी पिछले फैसलों को किया था।

यह स्थिति जम्मू-कश्मीर बांध विवाद को और भी पेचीदा बना रही है।

किशनगंगा और रतले परियोजनाओं पर पाकिस्तान की आपत्ति

पाकिस्तान ने किशनगंगा (330 मेगावाट) और रतले (850 मेगावाट) जलविद्युत परियोजनाओं के निर्माण पर आपत्ति जताई है।

  • ये परियोजनाएं झेलम और चिनाब नदियों पर स्थित हैं, जो पाकिस्तान में बहती हैं।
  • पाकिस्तान को अपने जल संसाधनों पर संभावित प्रभावों की चिंता है।
  • उसका दावा है कि ये परियोजनाएं सिंधु जल संधि का उल्लंघन हैं।

उसे डर है कि बांधों से नीचे की ओर पानी कम हो जाएगा। इससे उसकी सिंचित कृषि प्रभावित होगी, जो इन नदियों पर निर्भर है। भारत का कहना है कि ये परियोजनाएं संधि का उल्लंघन नहीं करती हैं। समझौते के अनुसार, भारत को झेलम और चिनाब पर पनबिजली परियोजनाएं बनाने की अनुमति है। भारत ने इन विवादों पर कार्यवाही रोकने का अनुरोध किया है। यह सिंधु जल संधि के तहत अपनी पश्चिमी नदी प्रणालियों पर नियंत्रण चाहता है। जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने कहा कि संधि के निलंबन को रद्द करने का पाकिस्तान का आग्रह औपचारिकता है। इससे नई दिल्ली का रुख नहीं बदलेगा।

सिंधु जल संधि का विवरण

1960 में विश्व बैंक की मध्यस्थता से सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर हुए थे।

  • यह भारत और पाकिस्तान के बीच नदी जल के वितरण को नियंत्रित करती है।
  • पूर्वी नदियां (रावी, ब्यास, सतलुज) भारत को आवंटित हैं।
  • पश्चिमी नदियां (सिंधु, झेलम, चिनाब) पाकिस्तान को मिली हैं।
  • भारत को पश्चिमी नदियों के पानी का उपयोग कुछ शर्तों के साथ करने की अनुमति है।

इस जम्मू-कश्मीर बांध विवाद में भारत का रुख स्पष्ट है। पाकिस्तान द्वारा कोई भी मोड़ “युद्ध की कार्रवाई” के रूप में देखा जाएगा। भारत ने चेतावनी दी है कि जब तक इस्लामाबाद विश्वसनीय और अपरिवर्तनीय रूप से आतंकवाद को नहीं रोकता, सभी संधि दायित्व निलंबित रहेंगे।

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