विधायक द्वारा कर्मचारी पर हमला: MLA हॉस्टल कैंटीन का लाइसेंस रद्द
MLA हॉस्टल में विधायक हमला एक कर्मचारी पर हुआ है। शिवसेना विधायक संजय गायकवाड़ पर बासी खाना परोसने को लेकर एक कैंटीन कर्मचारी को पीटने का आरोप है। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। इसके बाद खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) ने तुरंत कार्रवाई की। FDA ने कैटरर का लाइसेंस निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई मुंबई की खाद्य सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाती है।
एमएलए हॉस्टल में हंगामा: विधायक का गुस्सा और एफडीए की जाँच
बुलढाणा से शिवसेना विधायक संजय गायकवाड़ ने मंगलवार रात को आकाशवाणी MLA हॉस्टल की कैंटीन में जमकर हंगामा किया। उन्हें कथित तौर पर रात के खाने में बासी दाल परोसी गई थी। इसके बाद उन्होंने कैंटीन मैनेजर योगेश पुथ्रन पर हमला कर दिया। वीडियो में गायकवाड़, बनियान पहने हुए, कर्मचारी को थप्पड़ और घूंसे मारते दिख रहे हैं। कर्मचारी के फर्श पर गिरने के बाद भी विधायक उसे पीटते रहते हैं। इस घटना ने पूरे राज्य में जनप्रतिनिधियों के व्यवहार पर बहस छेड़ दी है।
मुख्य बिंदु :
- विधायक ने बासी दाल परोसे जाने पर कैंटीन कर्मचारी पर हमला किया, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ।
- FDA ने बासी खाना परोसने पर तुरंत जांच की और कैटरर अजंता का लाइसेंस निलंबित कर दिया।
- निरीक्षण में 79 गंभीर स्वच्छता और खाद्य सुरक्षा उल्लंघन पाए गए, जिससे लाइसेंस रद्द करने की नौबत आई।
- वीडियो में विधायक संजय गायकवाड़ को कर्मचारी को थप्पड़ और घूंसे मारते हुए साफ देखा जा सकता है।
- मुख्यमंत्री फडणवीस और डिप्टी सीएम शिंदे ने विधायक के व्यवहार की आलोचना कर इसे शर्मनाक बताया।
- विपक्षी दल शिवसेना (UBT) ने विधायक को निलंबित करने और पार्टी से निष्कासित करने की माँग की।
- यह घटना खाद्य सुरक्षा व्यवस्था की खामियों और जनप्रतिनिधियों के अनुशासनहीन रवैये पर सवाल खड़े करती है।
FDA की सख्त कार्रवाई: 79 उल्लंघनों की लिस्ट
बुधवार को, FDA की एक टीम ने तुरंत कैंटीन का दौरा किया। टीम ने वहां परोसे जाने वाले भोजन की गुणवत्ता की जाँच की। उन्होंने स्वच्छता का भी निरीक्षण किया। शाम तक, FDA ने अजंता कैटरर्स का लाइसेंस निलंबित कर दिया। अजंता कैटरर्स ही कैंटीन चला रहा था। निलंबन आदेश में ठेकेदार पर कई उल्लंघन का आरोप है। इसमें खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 का उल्लंघन शामिल है। साथ ही, खाद्य सुरक्षा एवं मानक (खाद्य व्यवसायों का लाइसेंस और पंजीकरण) विनियम, 2011 का उल्लंघन भी बताया गया है। FDA की सहायक आयुक्त अनुपमा पाटिल ने यह आदेश जारी किया। विवाद के बाद खाद्य निरीक्षक आर सी बोडके के नेतृत्व में टीम ने निरीक्षण किया था।
- लाइसेंस निलंबन के लिए कुल 79 कारण बताए गए हैं।
- रोटी के लिए इस्तेमाल होने वाले मक्खन के कटोरे में मक्खियाँ मिलीं।
- बिना पका हुआ कच्चा माल भी कैंटीन में पाया गया।
- खाना पकाने के उपकरण बिना सैनिटाइज किए हुए थे।
- इस्तेमाल किए गए बर्तन भी गंदे पाए गए।
- सब्जियों और पके हुए भोजन के लिए जंग लगा रेफ्रिजरेटर था।
- शाकाहारी और मांसाहारी भोजन ठीक से अलग नहीं थे।
- कचरा इधर-उधर बिखरा पड़ा हुआ था।
- नालियाँ चिकनी थीं, जिनमें तिलचट्टे जैसे कीड़े घूम रहे थे।
- इस्तेमाल किए गए तेल का कई बार पुनः उपयोग किया जा रहा था। यह स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है।
राजनेताओं की प्रतिक्रिया और विधायक का बेबाक बयान
विधायक गायकवाड़ के इस कृत्य की विधानसभा के मानसून सत्र में कड़ी आलोचना हुई। सत्तारूढ़ गठबंधन और विपक्ष दोनों ने इसे गलत ठहराया। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि अगर खाना ठीक नहीं था, तो विधायक को शिकायत करनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि कर्मचारी की पिटाई नहीं करनी चाहिए थी। फडणवीस ने कहा, “ऐसा व्यवहार अस्वीकार्य है और सभी विधायकों की प्रतिष्ठा को धूमिल करता है।”
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी गायकवाड़ की प्रतिक्रिया का समर्थन नहीं किया। हालांकि, गायकवाड़ अपनी बात पर अड़े रहे। उन्होंने कहा, “मुझे पाँच दिन पुरानी दाल परोसी गई। मुझे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है।” उन्होंने आगे कहा, “मैं ज़हर खाने वाला था।” उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री और उप-मुख्यमंत्री ने जो कुछ भी कहा, वह उनका कर्तव्य है। लेकिन उन्होंने होटल की जाँच की बात का समर्थन किया। विपक्षी शिवसेना (यूबीटी) ने भी विधायक हमला की आलोचना की। उन्होंने सख्त कार्रवाई की मांग की। शिवसेना (यूबीटी) नेता अनिल परब ने विधायक को पार्टी से निलंबित करने की मांग की। उद्धव ठाकरे ने कहा कि यह मुख्यमंत्री की छवि खराब करने की कोशिश है।
आगे की राह और खाद्य सुरक्षा का महत्व
एफडीए के अधिकारियों ने आकाशवाणी विधायक कैंटीन से खाने के नमूने लिए हैं। पनीर, शेजवान चटनी, तेल और तूर दाल के नमूने लैब भेजे गए हैं। इनकी रिपोर्ट 14 दिनों में आने की उम्मीद है। अजंता कैटरर्स को गुरुवार, 11 जुलाई, 2025 से हॉस्टल परिसर में भोजन परोसना और संचालन बंद करने का निर्देश दिया गया है। उनका लाइसेंस 27 सितंबर, 2027 तक वैध था। इस घटना ने एक बार फिर विधायक हमला जैसी घटनाओं के बाद खाद्य सुरक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य के महत्व को उजागर किया है। यह आवश्यक है कि सभी खाद्य प्रतिष्ठान निर्धारित मानकों का पालन करें। शिकायत निवारण के लिए उचित प्रक्रियाओं का उपयोग किया जाए, न कि हिंसा का।



Post Comment