बिहार मतदाता नियम ढील: EC का मतदाता सूची संशोधन में बड़ा फैसला

भारतीय चुनाव आयोग ने बिहार में हो रहे मतदाता सूची संसोधन के तहत अब बिहार मतदाता नियम में ढील दे दी है अब नागरिक बिना तुरंत दस्तावेज जमा किए फॉर्म भर सकेंगे। चुनाव आयोग ने विपक्षी चिंताओं के बीच यह अहम फैसला लिया है। इससे लाखों मतदाताओं को राहत मिलने की उम्मीद है।
चुनाव आयोग का अहम कदम
चुनाव आयोग (EC) ने बिहार में मतदाता पंजीकरण नियमों में ढील देने की घोषणा की है। यह निर्णय विपक्षी दलों की कड़ी आपत्तियों के बाद लिया गया। उन्होंने “वोटबंदी” या मताधिकार से वंचित करने का आरोप लगाया था। गहन संशोधन से कई मतदाता अधिकार खो सकते थे, खासकर राज्य के बाहर रहने वाले। EC ने स्पष्ट किया है कि संशोधन अवैध अप्रवासन रोकने के लिए है। केवल भारतीय नागरिक ही मतदान के पात्र हैं, यह दोहराया गया है।
- दस्तावेज बाद में जमा किए जा सकते हैं।
- यह कदम मतदाताओं के लिए एक बड़ी राहत है।
मुख्य बिंदु :
- चुनाव आयोग ने दस्तावेज़ों के बिना फॉर्म भरने की अस्थायी छूट दी।
- 78,000 बीएलओ और एक लाख स्वयंसेवक मतदाता सहायता में लगे हैं।
- 2003 से पहले पंजीकृत मतदाताओं को नए दस्तावेज़ नहीं देने होंगे।
- 1.21 करोड़ से अधिक फॉर्म अब तक जमा किए जा चुके हैं।
- 26 जुलाई तक फॉर्म भरने की अंतिम तिथि तय की गई है।
- सुप्रीम कोर्ट में संशोधन के खिलाफ याचिका पर सुनवाई जारी है।
- तेजस्वी यादव ने मतदाता दबाव को भाजपा समर्थित साज़िश बताया।
प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के प्रयास
इस प्रक्रिया में लगभग 78,000 मौजूदा बूथ-स्तरीय अधिकारी (बीएलओ) शामिल हैं। 20,000 अतिरिक्त BLO नियुक्त किए जा रहे हैं। एक लाख स्वयंसेवक वास्तविक मतदाताओं की सहायता करेंगे। चुनाव आयोग ने राज्य भर के समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित किए हैं। ये विज्ञापन आवेदन के चरणों को स्पष्ट करते हैं। चाहे पारंपरिक कागजी फॉर्म हों या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, सभी माध्यम उपलब्ध हैं।
- 2003 तक मतदाता सूची में शामिल लोगों को दस्तावेज नहीं चाहिए।
- स्थानीय जांच के आधार पर भी सत्यापन होगा।
विपक्षी विरोध और चुनाव आयोग का स्पष्टीकरण
यह कार्रवाई मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत हुई। 1987 के बाद जन्मे लगभग 2.93 करोड़ मतदाताओं को दस्तावेज देने थे। इसमें जन्म तिथि, जन्म स्थान, माता-पिता की जन्म तिथि और जन्म स्थान शामिल थे। केंद्रीय चुनाव निकाय ने उन लोगों के लिए 11 दस्तावेज अनिवार्य किए थे। इनमें जन्म प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और पेंशन भुगतान आदेश शामिल थे। आधार कार्ड सूची में शामिल नहीं था। राजद के तेजस्वी यादव ने इसे “षड्यंत्र” बताया था। उन्होंने चुनाव आयोग पर भाजपा के पक्ष में मतदाताओं को दबाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, बहुत कम लोगों के पास मांगे गए 11 दस्तावेज हैं। इस निर्णय की कई विपक्षी पार्टियों ने आलोचना की थी।
- कांग्रेस, सपा, टीएमसी, राकांपा, शिवसेना (यूबीटी) ने भी चिंता जताई।
- नागरिक समाज संगठनों ने भी संशोधन पर चिंता व्यक्त की।
अद्यतन दिशानिर्देश और समय-सीमा
अब मतदाता केवल गणना फॉर्म भर सकते हैं। इसे बूथ स्तर के अधिकारियों को जमा किया जा सकता है। यदि दस्तावेज या तस्वीरें उपलब्ध नहीं हैं, तो ईआरओ सत्यापन करेंगे। वे व्यक्तिगत रूप से घर जाकर जांच कर सकते हैं। पड़ोसियों से बात करके भी पुष्टि की जा सकती है।
- फॉर्म जमा करना: 25 जून से 26 जुलाई तक।
- मसौदा मतदाता सूची का प्रकाशन: 1 अगस्त।
- दावे और आपत्तियां: 1 अगस्त से 1 सितंबर तक।
- अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन: 30 सितंबर को।
बिहार चुनाव विभाग के अनुसार, 1.21 करोड़ से अधिक फॉर्म जमा किए जा चुके हैं। इनमें से 23.9 लाख पहले ही सिस्टम में अपलोड हो चुके हैं। 2003 एसआईआर के दौरान पंजीकृत 4.96 करोड़ मतदाताओं को नए दस्तावेज नहीं चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट का रुख और जमीनी हकीकत
एक गैर-सरकारी संगठन (ADR) ने इस संशोधन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। उन्होंने इसे असंवैधानिक बताते हुए रद्द करने की मांग की है। याचिकाकर्ता वकील प्रशांत भूषण ने लाखों वास्तविक मतदाताओं के मताधिकार छीनने की चेतावनी दी। उन्होंने कहा, यह अभ्यास वैध मतदाताओं के बहिष्कार की ओर ले जाएगा।
- 2003 के बाद बिहार में यह पहला बड़ा संशोधन है।
- बीएलओ घर-घर सर्वेक्षण कर रहे हैं।
बिहार के CEO ने लोगों से बिना दस्तावेजों के ही फॉर्म जमा करने को कहा है। उन्होंने कहा कि दस्तावेज बाद में जमा किए जा सकते हैं। इस बिहार मतदाता नियम ढील से जमीनी स्तर पर काम करने वाले बीएलओ को भी कुछ राहत मिली है, जो भारी दस्तावेज बोझ से परेशान थे। एक BLO ने 26 जुलाई की समय-सीमा पर चिंता व्यक्त की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नालंदा और लालू प्रसाद के वैशाली सहित कई क्षेत्रों में चिंता है। पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों में यह चिंता अधिक है। चुनाव आयोग संवैधानिक मानदंडों का सख्ती से पालन करने को दोहराता है। इस बिहार मतदाता नियम ढील से चुनाव आयोग की मंशा और भी स्पष्ट हो गई है।
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