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राहुल गांधी मानहानि केस: सावरकर टिप्पणी पर पुणे कोर्ट में राहुल निर्दोष

राहुल गांधी मानहानि केस

राहुल गांधी मानहानि केस में पुणे की एक अदालत में शुक्रवार को महत्वपूर्ण सुनवाई हुई। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता (एलओपी) राहुल गांधी ने हिंदुत्व विचारक विनायक दामोदर सावरकर पर अपनी टिप्पणी के संबंध में खुद को निर्दोष बताया। यह मामला वी. डी. सावरकर के पोते सत्यकी सावरकर द्वारा दायर किया गया था, जिसमें राहुल गांधी पर 2023 में यूनाइटेड किंगडम में दिए गए एक भाषण के दौरान मानहानिकारक बयान देने का आरोप है।

  • न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी) और MP/MLA मामलों के विशेष न्यायाधीश अमोल श्रीराम शिंदे की अदालत में यह सुनवाई हुई।
  • राहुल गांधी अदालत में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं थे
  • उनके वकील मिलिंद पवार ने उनका प्रतिनिधित्व किया।
  • अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धारा 500 (मानहानि के लिए दंड) के तहत आरोप पढ़े।

मुख्य बिंदु

1. राहुल गांधी ने अदालत में वकील के माध्यम से खुद को निर्दोष बताया।
2. यह मामला वी.डी. सावरकर के पोते सत्यकी द्वारा दर्ज कराया गया था।
3. अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धारा 500 के तहत आरोप पढ़े।
4. राहुल गांधी के वकील ने शिकायतकर्ता की वंशावली पर आपत्ति जताई थी।
5. शिकायत के अनुसार गांधी ने लंदन में सावरकर पर आपत्तिजनक टिप्पणी की।
6. पुलिस जांच रिपोर्ट में गांधी के बयानों को सावरकर की छवि को नुकसानदायक बताया गया।
7. अगली सुनवाई 24 जुलाई और साक्ष्य दर्जीकरण 29 जुलाई से शुरू होगा।

सावरकर की वंशावली और राहुल गांधी के आरोप

मानहानि का यह मामला अप्रैल 2023 में सत्यकी सावरकर ने दर्ज कराया था। शिकायत के अनुसार, राहुल गांधी ने 5 मार्च, 2023 को लंदन में ओवरसीज कांग्रेस की एक सभा में सावरकर पर अपमानजनक टिप्पणी की थी। इन टिप्पणियों को बाद में सोशल मीडिया पर भी फैलाया गया, जिससे सावरकर की प्रतिष्ठा को कथित तौर पर नुकसान पहुंचा। सत्यकी सावरकर ने अपनी याचिका में कहा है कि गांधी ने दावा किया था कि सावरकर ने एक किताब लिखी है, जिसमें उन्होंने और उनके दोस्तों ने एक मुसलमान को पीटा और वे इससे “खुश” थे। सत्यकी ने स्पष्ट किया कि सावरकर ने ऐसी कोई किताब नहीं लिखी, न ही ऐसी कोई घटना कभी हुई।

  • राहुल गांधी के वकील मिलिंद पवार ने शिकायतकर्ता की वंशावली पर सवाल उठाए थे।
  • उन्होंने मांग की थी कि सत्यकी अपनी माता की वंशावली भी स्पष्ट करें।
  • 28 मार्च को यह आवेदन दायर किया गया था, पर 28 मई को अदालत ने इसे खारिज कर दिया।
  • अदालत ने कहा कि मामला लंदन में दिए गए भाषण से संबंधित है, न कि शिकायतकर्ता की माँ की वंशावली से।

राहुल गांधी का निर्दोष होने का आग्रह

सुनवाई के दौरान, न्यायाधीश शिंदे ने राहुल गांधी पर लगे आरोपों को पढ़ा। राहुल गांधी के वकील मिलिंद पवार ने पुष्टि की कि उनके मुवक्किल को शिकायत और सभी संबंधित दस्तावेज मिल गए हैं। जब अदालत ने पूछा कि क्या गांधी आरोपों की प्रकृति को समझते हैं, तो पवार ने सकारात्मक जवाब दिया। यह पूछे जाने पर कि क्या वह अपना अपराध स्वीकार करना चाहते हैं, राहुल गांधी की ओर से अधिवक्ता मिलिंद पवार ने स्पष्ट रूप से कहा, “नहीं। मैं अपना अपराध स्वीकार नहीं करता।” राहुल गांधी को अदालत में व्यक्तिगत रूप से पेश होने से स्थायी छूट मिली हुई है, और उनके वकील को उनकी ओर से दलील दर्ज करने की अनुमति दी गई थी।

जांच रिपोर्ट और आगामी कार्यवाही

27 मई, 2024 को पुणे सिटी पुलिस ने इस मामले में अपनी जांच रिपोर्ट अदालत में प्रस्तुत की थी। इस रिपोर्ट में यह निष्कर्ष निकाला गया कि राहुल गांधी ने लंदन के कार्यक्रम में अपने भाषण के दौरान वी. डी. सावरकर को बदनाम किया था। पुलिस रिपोर्ट में कहा गया कि गांधी ने ऐसे बयान दिए जो सावरकर ने अपनी किसी भी पुस्तक में नहीं लिखे थे।

  • राहुल गांधी द्वारा आरोपों से इनकार करने के बाद अब पूरी सुनवाई आगे बढ़ेगी।
  • अदालत ने राहुल गांधी के खिलाफ साक्ष्य दर्ज करने की प्रक्रिया 29 जुलाई से शुरू करने का निर्णय लिया है।
  • सत्यकी सावरकर के वकील संग्राम कोल्हटकर ने बताया कि चूंकि अभियुक्त की याचिका दर्ज करने का चरण समाप्त हो गया है, अब मामले में मुकदमा आगे बढ़ेगा।
  • अदालत ने राहुल गांधी मानहानि केस की अगली सुनवाई 24 जुलाई भी तय की है, संभवतः उस दिन अन्य आवेदनों पर भी सुनवाई होगी।

प्रमुख घटनाक्रम :

क्रमांकतारीखघटना का विवरण
15 मार्च 2023राहुल गांधी ने लंदन में सावरकर पर विवादित और कथित मानहानिकारक टिप्पणी की।
2अप्रैल 2023सावरकर के पोते सत्यकी सावरकर ने पुणे कोर्ट में मानहानि की आपराधिक शिकायत दर्ज की।
327 मई 2024पुणे पुलिस ने रिपोर्ट में राहुल गांधी के बयान को तथ्यहीन और मानहानिक बताया।
424 जुलाई 2025अगली सुनवाई की तिथि तय, अन्य आवेदनों पर बहस होने की संभावना जताई गई।
529 जुलाई 2025कोर्ट राहुल गांधी के खिलाफ साक्ष्य दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू करेगा।

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