सावरकर अपमान विवाद टिप्पणी पर सुप्रीम कोर्ट की राहुल गांधी को चेतावनी

सावरकर अपमान विवाद टिप्पणी पर सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को कड़ी फटकार लगाई और समन पर रोक लगाई।
सावरकर अपमान विवाद टिप्पणी पर कोर्ट सख्त :
सुप्रीम कोर्ट ने सावरकर अपमान विवाद टिप्पणी पर राहुल गांधी को स्पष्ट चेतावनी दी है। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और मनमोहन की पीठ ने गैर-जिम्मेदार बयान देने से उन्हें रोका है। कोर्ट ने कहा, स्वतंत्रता सेनानियों पर असम्मानजनक टिप्पणियां संवैधानिक गरिमा के खिलाफ हैं।
अदालत ने राहुल को चेताया कि अगर उन्होंने फिर ऐसा किया तो सख्त परिणाम भुगतने होंगे। “हम स्वतंत्रता सेनानियों की छवि बिगाड़ने की अनुमति किसी को नहीं देंगे,” कोर्ट ने कहा। न्यायपालिका ने कहा कि समाज ऐसे बयान से भ्रमित और विभाजित हो सकता है, यह संविधान की भावना के खिलाफ है।
“सावरकर की महाराष्ट्र में पूजा होती है”: सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी
- वीडी सावरकर को महाराष्ट्र और भारत में वीरता, बलिदान और वैचारिक क्रांति का प्रतीक माना जाता है।
- अदालत ने कहा कि राहुल गांधी की टिप्पणी महाराष्ट्र की जनता की भावनाओं का अपमान है।
- सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगली बार कोई गांधीजी पर भी इसी तरह का सवाल उठाएगा, क्या ये स्वीकार्य है?
- न्यायमूर्ति दत्ता ने याद दिलाया कि नेहरू ने भी सावरकर के योगदान की प्रशंसा की थी।
ऐतिहासिक संदर्भ : सावरकर की भूमिका और राजनीतिक मतभेद
- विनायक दामोदर सावरकर ने 1909 में “भारत का स्वतंत्रता संग्राम” पुस्तक लिखी थी जो ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रतिबंधित हुई थी।
- उन्होंने अंडमान की सेल्युलर जेल में 11 वर्ष कठोर कारावास झेला था, जिसे “काला पानी” कहा जाता है।
- कांग्रेस के भीतर हमेशा सावरकर को लेकर मतभेद रहे हैं, खासकर गांधीवादी और हिंदुत्व विचारधारा के बीच।
- सावरकर हिंदू राष्ट्रवाद के समर्थक थे, जबकि गांधीजी समावेशी राष्ट्रवाद के पक्षधर थे।
अदालत ने टिप्पणी को “गैर-जिम्मेदाराना” बताया :
- सुप्रीम कोर्ट ने सावरकर पर की गई टिप्पणी को ‘लापरवाह’ और ‘फूट डालने वाला’ बताया।
- कोर्ट ने कहा कि यह बयान भारत दंड संहिता (IPC) की धारा 500 (मानहानि) और 153-A (दुश्मनी बढ़ाने) के अंतर्गत आता है।
- सिंघवी ने तर्क दिया कि यह विचार की स्वतंत्रता है, पर कोर्ट ने कहा संविधान की सीमाएँ हैं।
- अदालत ने स्वतः संज्ञान लेने की चेतावनी दी और टिप्पणी की संवेदनशीलता को संविधान की मर्यादा से जोड़ा।
भारत जोड़ो यात्रा से उपजा विवाद :
भारत जोड़ो यात्रा के अकोला चरण के दौरान राहुल गांधी ने सावरकर को लेकर विवादित टिप्पणी की थी।
यह टिप्पणी 17 नवंबर 2022 को हुई थी, जिसके बाद लखनऊ में वकील नृपेंद्र पांडे ने मामला दर्ज किया।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने समन रद्द करने से इनकार किया, पर सुप्रीम कोर्ट ने कार्यवाही पर फिलहाल रोक लगाई है।
गांधी ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसे सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया गया है।
अदालत ने यूपी सरकार और शिकायतकर्ता को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है।
कश्मीर दौरे पर राहुल गांधी :
- राहुल गांधी हाल ही में पहलगाम आतंकी हमले में घायल लोगों से मिलने कश्मीर पहुँचे थे।
- हमले में 26 नागरिक मारे गए, जिसके बाद पर्यटक घाटी छोड़ने लगे।
- गांधी ने बादामीबाग सेना अस्पताल का दौरा किया और पीड़ितों से संवाद किया।
- यह हमला लश्कर-ए-तैयबा की शाखा TRF द्वारा अंजाम दिया गया था, जिसकी जाँच जारी है।
कानूनी प्रावधान :
- IPC धारा 500: किसी व्यक्ति की मानहानि करने पर दो वर्ष तक की सज़ा और जुर्माना।
- IPC धारा 153-A: समुदायों में वैमनस्य फैलाने पर तीन वर्ष तक कारावास या जुर्माना।
- स्वतंत्रता सेनानी सम्मान अधिनियम, 1980: सेनानियों का सार्वजनिक रूप से सम्मान बनाये रखना अनिवार्य।
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