कर्नाटक BJP विधायक के बेटे पर आरोप: शादी का झांसा देकर बार-बार रेप
कर्नाटक BJP विधायक के बेटे पर आरोप लगे हैं, जिसने राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मचा दिया है। महाराष्ट्र की 25 वर्षीय एक महिला ने प्रभु चौहान के बेटे प्रतीक चौहान पर शादी का वादा करके उसे रिश्ते में फंसाने का गंभीर आरोप लगाया है। बीदर महिला पुलिस स्टेशन में दर्ज शिकायत के आधार पर रविवार, 20 जुलाई 2025 को प्रतीक चौहान के खिलाफ यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज किया गया है। यह घटना कई सवाल खड़े कर रही है।
- युवती ने आरोप लगाया, प्रतीक ने दो साल पहले संपर्क शुरू किया था।
- शादी का वादा कर युवती को अपने जाल में फंसाया गया।
- पुलिस अब मामले की गंभीरता से जांच कर रही है।
FIR के अनुसार, आरोपी ने 25 दिसंबर, 2023 से 27 मार्च, 2024 के बीच पीड़िता के साथ कथित तौर पर बार-बार बलात्कार किया। यह सब शादी का वादा करने और औपचारिक सगाई के बाद हुआ।
मुख्य बिंदु :
- 25 वर्षीय युवती ने विधायक पुत्र प्रतीक चौहान पर शादी का झांसा देकर बलात्कार का आरोप लगाया।
- बीदर महिला पुलिस स्टेशन में धारा 376, 366, 324 और 506 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई।
- प्रतीक और पीड़िता की सगाई दिसंबर 2023 में हुई थी, पर शादी की तारीख टाली जाती रही।
- युवती ने आरोप लगाया कि उसे लातूर-शिरडी ले जाकर कई बार जबरदस्ती संबंध बनाए गए।
- एक घटना में प्रतीक ने युवती को ब्लेड से हाथ काटने के लिए उकसाया और खुद घायल किया।
- शादी तय करने पहुंचे परिवार को विधायक और बेटे ने झूठा ठहराया, कहा- ‘जो करना हो करो’।
- विधायक प्रभु चौहान बोले- विरोधी नेता भगवंत खुबा ने राजनीतिक साजिश के तहत केस करवाया।
विश्वासघात और उत्पीड़न की दर्दनाक कहानी
पीड़िता ने अपनी शिकायत में बताया कि उसे यह विश्वास दिलाकर गुमराह किया गया था कि प्रतीक चौहान उससे शादी करेगा। उसने आरोप लगाया कि यह संबंध लगभग दो साल पहले शुरू हुआ था। प्रतीक चौहान ने नियमित रूप से उससे संपर्क किया और अंततः शादी का झूठा वादा कर उसे अपने विश्वास में ले लिया। इस आश्वासन पर, प्रतीक उसे सितंबर 2023 में बेंगलुरु ले आया, जहाँ एक होटल के कमरे में पहली बार कथित यौन हमला हुआ। कर्नाटक BJP विधायक के बेटे पर आरोप लगने से पूरा मामला अब सबकी नजरों में आ गया है। शिकायत में कहा गया है कि आरोपी ने शादी करने के बजाय यात्रा और धार्मिक यात्राओं के बहाने पीड़िता को लातूर और शिरडी सहित कई जगहों पर फुसलाया। इन यात्राओं के दौरान कथित तौर पर कई बार उसका यौन उत्पीड़न किया गया।
- सगाई 25 दिसंबर 2023 को बीदर में प्रतीक के घर पर हुई।
- शादी की तारीख तय नहीं हुई, बार-बार अनुरोध ठुकराए गए।
भावनात्मक ब्लैकमेल और आत्म-हानि का प्रयास
मामले में एक बेहद परेशान करने वाली घटना भी सामने आई है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि एक बार, अपने प्यार का इजहार करने के लिए दबाव डालने के बाद, आरोपी ने पीड़िता को अपनी बांह पर घाव करने के लिए मजबूर किया। जब पीड़िता हिचकिचाई, तो उसने कथित तौर पर ब्लेड उठाकर खुद को गहरा घाव कर लिया। यह मामला तब सामने आया जब महिला को इलाज के लिए उदगीर के एक अस्पताल ले जाया गया। पीड़िता के परिवार द्वारा शादी को अंतिम रूप देने के प्रयासों को कथित तौर पर पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया गया।
- प्रतीक ने यौन क्रिया से इनकार पर शादी तोड़ने की धमकी दी।
- महिला को लातूर कम से कम तीन बार ले जाया गया।
- हर बार वहां उसके साथ कथित तौर पर जबरदस्ती की गई।
यह एक ऐसा मामला है जहाँ सत्ता के करीबी व्यक्ति पर गंभीर आरोप लगे हैं। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है और हर पहलू को खंगाल रही है।
विधायक और बेटे का विवादास्पद इनकार
शिकायतकर्ता ने बताया कि 5 जुलाई, 2025 को जब उसका परिवार शादी की तारीख पूछने के लिए आरोपी व्यक्ति के घर पहुंचा, तो प्रतीक चौहान और उसके पिता, जो कि कर्नाटक BJP विधायक हैं, दोनों ने कथित तौर पर शादी से इनकार कर दिया। उन्होंने परिवार से कहा कि वे “जो चाहें करें”। इस बयान ने मामले को और भी गंभीर बना दिया है। प्रभु चौहान ने इन आरोपों को राजनीतिक साजिश बताया है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीदर के पूर्व सांसद और उनकी पार्टी के नेता भगवंत खुबा उन्हें राजनीतिक रूप से खत्म करने की साजिश रच रहे हैं। उन्होंने यह भी बताया कि खुबा के कहने पर राज्य महिला आयोग और महिला पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है।
- 25 वर्षीय महिला ने महाराष्ट्र से शिकायत दर्ज कराई।
- उदगीर के पास हानेगांव टांडा की रहने वाली है पीड़िता।
- पुलिस ने प्रतीक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है।
फिलहाल, पुलिस ने कर्नाटक BJP विधायक के बेटे पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 64 (बलात्कार के लिए दंड), धारा 69 (शादी का झूठा वादा करके यौन संबंध बनाना), धारा 138 (महिला को विवाह के लिए मजबूर करने के इरादे से अपहरण), धारा 118(1) (खतरनाक हथियारों से स्वेच्छा से चोट पहुंचाना) और धारा 352 (आपराधिक धमकी) के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है और एफआईआर में दी गई जानकारी की पुष्टि कर रही है।



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