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एजाज खान अग्रिम ज़मानत: सोशल मीडिया पर हाईकोर्ट की सख्त चेतावनी

एजाज खान अग्रिम ज़मानत

दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में अभिनेता एजाज खान अग्रिम ज़मानत दे दी है, जिन पर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हर्ष बेनीवाल के परिवार के सदस्यों के खिलाफ अश्लील टिप्पणियों वाला एक वीडियो पोस्ट करने के लिए मामला दर्ज किया गया था। यह मामला अप्रैल में आईटी अधिनियम के तहत दर्ज किया गया था।

हालांकि, अग्रिम ज़मानत देते हुए अदालत ने इंटरनेट पर सामग्री अपलोड करने वालों, खासकर बड़े दर्शक वर्ग वाले लोगों के लिए एक कड़ा संदेश दिया है, जिससे यह फैसला सिर्फ एक कानूनी राहत से कहीं अधिक बन गया है।

न्यायमूर्ति रविंदर डुडेजा ने गुरुवार को यह आदेश पारित करते हुए जोर दिया कि इंटरनेट पर हर सामग्री को ‘बहुत सावधानी से अपलोड किया जाना चाहिए’, खासकर जब पोस्ट करने वाले व्यक्ति का समाज पर प्रभाव हो और उसके पास एक बड़ा दर्शक वर्ग हो।

क्या था मामला? अश्लील वीडियो टिप्पणी विवाद

दरअसल, यूट्यूबर, अभिनेता और हास्य अभिनेता हर्ष बेनीवाल की मां की शिकायत पर अप्रैल में साइबर पुलिस स्टेशन में खान के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। शिकायतकर्ता के अनुसार, यह विवाद पिछले साल सितंबर में शुरू हुआ जब बेनीवाल ने अपने यूट्यूब चैनल पर “ए डे विद नजयाज भाई” शीर्षक से एक पैरोडी वीडियो पोस्ट किया।

इस वीडियो में एक अस्वीकरण शामिल था जिसमें कहा गया था कि यह एक काल्पनिक रचना है, लेकिन कथित तौर पर खान ने इस पर प्रतिक्रिया दी।

खान पर आरोप है कि उन्होंने बेनीवाल की माँ और बहन को निशाना बनाते हुए अश्लील और अपमानजनक टिप्पणियों वाला एक प्रतिक्रिया वीडियो पोस्ट किया था। इसके बाद उन्होंने दूसरी बार एक और वीडियो पोस्ट किया, जिसमें धमकी दी गई।

इसी को लेकर खान पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) धारा 79 (किसी महिला की विनम्रता को अपमानित करने का इरादा) और सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम धारा 67 (अश्लील सामग्री प्रकाशित करना) के तहत मामला दर्ज किया गया था।

खान के वकील खालिद अख्तर, बिलाल खान, मोहम्मद शादान और अहतेशानुद्दीन ने तर्क दिया कि उनका वीडियो बेनीवाल द्वारा उनके “अपमानजनक और मानहानिकारक” चित्रण का प्रतिशोधात्मक जवाब था। उन्होंने दावा किया कि यूट्यूबर ने उनके लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया था और उन्हें “ड्रग विक्रेता” और “छेड़छाड़ करने वाला” कहा था।

हालांकि, अभियोजन पक्ष ने इस दलील का विरोध किया और खान पर जानबूझकर जाँच से बचने और अपने सोशल मीडिया प्रभाव का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व अतिरिक्त लोक अभियोजक युद्धवीर सिंह चौहान ने किया, जिन्होंने तर्क दिया कि खान के कृत्य लिंग-आधारित ऑनलाइन दुर्व्यवहार के समान हैं जिसके गंभीर सामाजिक परिणाम हो सकते हैं।

कोर्ट की टिप्पणी: गरिमा पर नहीं कुचलनी चाहिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता

मामले पर विचार करते हुए, न्यायमूर्ति डुडेजा ने एक विस्तृत आदेश में सोशल मीडिया का उपयोग करने वालों के लिए एक महत्वपूर्ण चेतावनी दी। अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा: “संविधान द्वारा अनुच्छेद 19 के तहत दी गई ‘भाषण’ और ‘अभिव्यक्ति’ की स्वतंत्रता का प्रयोग उसके द्वारा लगाए गए उचित प्रतिबंधों के दायरे में ही किया जाना चाहिए।

जब भाषण अपमान, अपमान या उकसावे की सीमा पार कर जाता है, तो यह गरिमा के अधिकार से टकराता है। इसलिए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को गरिमा से नहीं कुचलना चाहिए और इसके विपरीत।”

कोर्ट ने इंटरनेट की व्यापक पहुंच पर भी ध्यान दिया। अदालत ने कहा, “इंटरनेट ने अपने प्रसार को बढ़ाकर ज्ञान को आसानी से सुलभ बना दिया है। हालाँकि, इसने हर आयु वर्ग के एक बड़े दर्शक वर्ग को भी आकर्षित किया है। इस प्रकार, इंटरनेट पर कोई भी सामग्री व्यापक है और एक बड़े दर्शक वर्ग के लिए सुलभ है।”

न्यायमूर्ति डुडेजा ने आगे कहा, “…किसी भी सामग्री को पोस्ट करने से पहले सोशल मीडिया का उपयोग सावधानी से करना चाहिए, क्योंकि यह न केवल उस व्यक्ति विशेष पर, बल्कि उसके प्रशंसकों पर भी प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है।”

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इंटरनेट पर हर सामग्री को बहुत सावधानी से अपलोड किया जाना चाहिए, खासकर जब अपलोड करने वाले के पास एक बड़ा दर्शक वर्ग हो और समाज पर उसका प्रभाव हो। इस टिप्पणी से सोशल मीडिया पर एजाज खान अग्रिम ज़मानत का मुद्दा एक व्यापक चर्चा का विषय बन गया है।

अग्रिम ज़मानत के पीछे का आधार

न्यायमूर्ति रविंदर डुडेजा ने यह कहते हुए एजाज खान अग्रिम ज़मानत आदेश पारित किया कि जिस मोबाइल फ़ोन से वीडियो शूट किया गया था, वह पहले से ही मुंबई पुलिस के पास है और अब खान से हिरासत में पूछताछ की ज़रूरत नहीं है। अदालत ने कहा, “ऐसा कोई भी सबूत रिकॉर्ड में नहीं रखा गया है जिससे यह पता चले कि याचिकाकर्ता के भागने का खतरा है।

उसे हिरासत में लेकर पूछताछ करने की ज़रूरत नहीं है। गिरफ्तारी यांत्रिक/स्वचालित नहीं होनी चाहिए, खासकर तब जब हिरासत में पूछताछ की कोई ज़रूरत न हो।”

अदालत ने यह भी कहा कि राज्य द्वारा ‘असहयोग की आशंका’ “ज़मानत नहीं, जेल” के सिद्धांत को दरकिनार नहीं कर सकती। इन अपराधों के लिए अधिकतम 3 साल की सज़ा और जुर्माना हो सकता है।

कोर्ट ने अभिनेता एजाज खान को ₹30,000 का निजी मुचलका और उतनी ही राशि की ज़मानत देने, जाँच में सहयोग करने, अपनी आवाज़ के नमूने देने, अपना पासपोर्ट जमा करने और बिना अनुमति के देश न छोड़ने का निर्देश दिया।

मामले पर विचार करने के बाद, अदालत ने उन्हें एजाज खान अग्रिम ज़मानत दे दी।

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